संजय सिंह के आचार संहिता केस में जिरह पूरी:सुल्तानपुर कोर्ट ने 28 अगस्त की तारीख तय की; ट्रायल अंतिम चरण में


सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में शुक्रवार शाम करीब 4 बजे सुल्तानपुर न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत में प्रकरण के अंतिम गवाह प्रवीण यादव से जिरह पूरी कर ली गई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की है। मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि अंतिम गवाह प्रवीण यादव से अदालत में जिरह पूरी हो गई। पूर्व में गवाह के बयान में कुछ त्रुटियां होने के कारण अदालत ने उसे दोबारा तलब किया था। अब मामले की सुनवाई अंतिम चरण में पहुंच गई है। 2021 पंचायत चुनाव से जुड़ा है मामला यह मामला बंधुआकलां थाने में दर्ज मुकदमे से संबंधित है। आरोप है कि 13 अप्रैल 2021 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था। पुलिस के अनुसार, बंधुआकलां थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के समर्थन में बिना अनुमति सभा आयोजित की गई थी। संजय सिंह समेत 12 नामजद पर केस पुलिस ने मामले में संजय सिंह समेत 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना पूरी होने के बाद मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी और जगदीश यादव समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। गैरहाजिरी पर जारी हुआ था वारंट मामले में अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। संजय सिंह के लगातार अदालत में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। जुलाई 2024 में उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद 20 हजार रुपये के दो जमानत मुचलके और निजी मुचलका दाखिल करने पर उन्हें रिहा कर दिया गया था।अधिवक्ता के मुताबिक, अंतिम गवाह से जिरह पूरी होने के बाद अब मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। प्रकरण फिलहाल ट्रायल के अंतिम चरण में है।

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