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फर्रुखाबाद में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में तैनात एक लिपिक का अधिवक्ता से रिश्वत लेने का आरोप लगा है। मामले की शिकायत डीएम से हुई। जहां जिलाधिकारी ने लिपिक को निलंबित करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने निलंबन की संस्तुति कर दी है। कचहरी के अधिवक्ता आजम जमा खां ने बुधवार को जिलाधिकारी से शिकायत की। उन्होंने बताया कि 23 जून की शाम चार बजे वे एक पत्रावली का अवलोकन करने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय गए थे। अधिवक्ता के अनुसार, लिपिक शिवशंकर ने बिना ‘खर्चा’ दिए पत्रावली का अवलोकन न होने की बात कही। इसके बाद, अधिवक्ता ने लिपिक को 500 रुपये रिश्वत के तौर पर दिए। उन्होंने फाइलों से छेड़छाड़ किए जाने की बात भी कही। जिलाधिकारी ने लिपिक को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट पारुल तरार ने जानकारी दी कि लिपिक शिवशंकर चकबंदी विभाग से उनके कार्यालय में संबद्ध था। उन्होंने लिपिक के निलंबन की संस्तुति एसओसी (Settlement Officer Consolidation) को भेज दी है, जो लिपिक को निलंबित करेंगे।
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लिपिक का अधिवक्ता से रिश्वत लेने का आरोप:फर्रुखाबाद सिटी मजिस्ट्रेट ने निलंबन की संस्तुति की