मुश्ताक अहमद हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद:गाजीपुर में कोर्ट ने 25 हजार का लगाया जुर्माना, 5 साल बाद आया फैसला


गाजीपुर की एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की कोर्ट ने 2021 के चर्चित मुश्ताक अहमद हत्याकांड में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी अशरफ को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला मुहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2021 में मुश्ताक अहमद गांव के प्रधान के साथ बैठे हुए थे। इसी दौरान आरोपी अशरफ वहां पहुंचा और चाकू से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल मुश्ताक अहमद को तत्काल तिवारीपुर प्राथमिक उपचार केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी अशरफ को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अशरफ को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई।

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