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मिर्जापुर में नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन आरोपियों की तलाश मामला दर्ज होने के बाद से की जा रही थी। थाना लालगंज में 28 अप्रैल 2026 को एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 30 अप्रैल को आरोपी सूरज पुत्र जग्गन निवासी कोल्हुआ को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान मामले में धारा 64(2)एम, 65(1) बीएनएस और 3/4(2), 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। इसी तरह, कोतवाली देहात में 24 अप्रैल 2026 को एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी सूरज पंकज गौड़ पुत्र रामसकल गौड़ निवासी देवरी दुबार खास (थाना संतनगर) को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ धारा 64(2) बीएनएस और 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई। आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया। थाना कोतवाली कटरा में भी 5 अप्रैल 2026 को एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगाने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सत्यम कन्नौजिया पुत्र स्व. पप्पू कन्नौजिया निवासी रानीबाग को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ धारा 87, 64(1) बीएनएस और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया- नाबालिगों से जुड़े अपराधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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मिर्जापुर में नाबालिग से दुष्कर्म के 3 आरोपी गिरफ्तार:बहला-फुसलाकर भगाने और यौन शोषण का मामला दर्ज