मथुरा में साले की हत्या करने वाले जीजा को उम्रकैद:4 साल बाद आया फैसला, ईंट-पत्थरों से कुचलकर की थी मासूम की हत्या


मथुरा में पांच साल के मासूम की हत्या के चर्चित मामले में कोर्ट ने आरोपी विष्णु कुमार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला जज विकास कुमार की अदालत ने बुधवार शाम पांच बजे फैसले में आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि आरोपी विष्णु कुमार आगरा के बुंदला क्षेत्र का रहने वाला है। उसकी शादी बलदेव क्षेत्र के झरोटा गांव की प्रीति से हुई थी। पत्नी ने रात में जाने से किया मना, गुस्से में मासूम को ले गया अभियोजन के अनुसार, 8 मई 2021 की रात विष्णु अपनी पत्नी को विदा कराकर आगरा ले जाने के लिए ससुराल पहुंचा था। रात ज्यादा होने पर उसकी पत्नी ने सुबह चलने की बात कही। इस बात से नाराज होकर विष्णु ने अपनी पत्नी के पांच वर्षीय छोटे भाई को बहाने से अपने साथ ले लिया। जंगल में ईंट-पत्थरों से कुचलकर की हत्या घर से करीब एक किलोमीटर दूर जंगल में आरोपी ने मासूम की ईंट और पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। वारदात के बाद वह वापस घर लौट आया। उसके व्यवहार पर शक होने पर परिजनों ने उससे पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या की बात कबूल कर ली। इसके बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो बच्चे का शव खून से लथपथ मिला। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद मृतक के पिता उदयवीर की तहरीर पर बलदेव थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी जेल में बंद था। मामले में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने विष्णु कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से 15 हजार रुपये पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे, जबकि शेष 10 हजार रुपये राजकोष में जमा कराए जाएंगे।

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