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महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे को सिंधुदुर्ग कोर्ट ने इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने के मामले में एक महीने की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधि कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। हालांकि, बाद में सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने का समय दिया गया है। इस मामले में बाकी 29 आरोपियों को बरी कर दिया गया। दरअसल, मामला 4 जुलाई 2019 का है। उन्होंने NHAI के सब-डिविजनल इंजीनियर प्रकाश शेडेकर को मुंबई-गोवा हाईवे चौड़ीकरण के काम का निरीक्षण करने के लिए बुलाया था। सड़क की खराब हालत और जलभराव को लेकर वे नाराज हो गए। राणे और उनके समर्थकों ने इंजीनियर पर कीचड़ डाल दिया। उन्हें कीचड़ भरे पानी में चलने के लिए मजबूर किया। उस समय नितेश राणे कांग्रेस में थे। कोर्ट ने सत्ता का दुरुपयोग बताया अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.एस. देशमुख ने कहा कि काम की खराब गुणवत्ता और लोगों की परेशानी के खिलाफ आवाज उठाना गलत नहीं है, लेकिन किसी सरकारी कर्मचारी का सार्वजनिक रूप से अपमान नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मामले जारी रहे तो सरकारी कर्मचारी गरिमा के साथ काम नहीं कर पाएंगे। ये सत्ता का दुरुपयोग है। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति पर रोक जरूरी है। अदालत ने यह भी कहा कि पीड़ित NHAI में उच्च पद पर थे, इसके बावजूद उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, जो साफ तौर पर अपमानजनक था। शेडेकर को कीचड़ में चलने के लिए मजबूर करना जानबूझकर किया गया अपमान था। इससे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती थी। 30 पर केस था, 29 लोग बरी इस केस में नितेश राणे समेत 30 लोगों पर दंगा, सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने और आपराधिक साजिश जैसे आरोप लगे थे। उनके साथ कांकावली के तत्कालीन महापौर समीर नलावडे, उपमहापौर बाबू गायकवाड़, संजय कामटेकर, पं. स. सदस्य मिलिंद मेहते, नरेशकर, अभि मुसले, मेधा गांगण, स्वाभिमान शहर अध्यक्ष राकेश राणे, संदीप नलावडे, निखिल आचरेकर, राजन परब, वागड़े के पूर्व सरपंच संदीप सावंत, पूर्व उपसरपंच लक्ष्मण घाडीगांवकर, बबन हडवे, विठ्ठल देसाई, किशोर राणे, शिवसुंदर देसाई, सचिन पारधीये पर केस हुआ था। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इन ज्यादातर आरोपों से सभी को बरी कर दिया। हालांकि नितेश राणे को IPC की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत दोषी ठहराते हुए एक महीने की सजा दी गई। ———- ये खबर भी पढ़ें… भाजपा नेता की हत्या में कर्नाटक कांग्रेस MLA को उम्रकैद:2016 के केस में विनय कुलकर्णी समेत 17 को सजा; CBI ने जांच की थी कर्नाटक के भाजपा नेता योगेश गौड़ा गौदार हत्याकांड में बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी समेत 17 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पूरी खबर पढ़ें…
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भाजपा मंत्री नितेश राणे को 1 महीने जेल की सजा:मुंबई-गोवा हाइवे पर NHAI इंजीनियर पर कीचड़ फेंका था; 29 आरोपी बरी