भगदड़ मामले में रईस और सलमान को मिली बेल:विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश, 16 रुपए की सेल का दिया था आफर


कानपुर के अनवरगंज की आलम मार्केट में 15-16 अगस्त की रात 16 रुपये की सेल के दौरान मची भगदड़ के मामले में गिरफ्तार रईस आलम और उसके भाई सलमान की रिमांड याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी। कोर्ट ने मामले में सात साल से कम सजा होने पर हाईकोर्ट की रूलिंग का हवाला देते हुए विवेचक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए आदेश पुलिस कमिश्नर को दिए है। आलम मार्केट में रईस आलम का आलम मार्ट नाम से कपड़ों का शोरूम है। 16 अगस्त को जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स से वीडियो बनवाकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड कराए गए थे। वीडियो में 15 अगस्त की रात 11 बजकर 59 मिनट से 16 मिनट तक 16 रुपये में कपड़े देने का दावा किया गया था। वीडियो में रईस आलम ने ऑफर को लेकर कहा था कि यह उनके बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि इस बार का ऑफर ऐसा होगा कि पूरे शहर में बवाल मच जाएगा। वीडियो में जींस, जूते, टी-शर्ट और चश्मे समेत कई सामान 16 रुपये में देने की बात कही गई थी। 2500 से ज्यादा लोगों की जुटी थी भीड़ सोशल मीडिया पर ऑफर वायरल होने के बाद लोग बड़ी संख्या में आलम मार्ट पहुंचने लगे। रात करीब साढ़े 11 बजे तक शोरूम के बाहर करीब 2500 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ बढ़ती देख दुकानदार ने शोरूम का शटर गिरा दिया। इससे लोग नाराज हो गए और मौके पर हंगामा शुरू हो गया। आसपास की सड़क पर जाम लग गया और ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ गई थी। हंगामे की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठियां पटकनी शुरू कर दी। जिससे भगदड़ मच गई, कई लोग गिरकर घायल हो गए, जबकि कई लोग पुलिस की लाठी से घायल हुए हैं। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रईस आलम, उसके भाई सलमान और मो. आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सोमवार को अनवरगंज पुलिस ने रईस और सलमान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। 50-50 हजार के निजी मुचलके पर छोड़ा रईस और सलमान के अधिवक्ता ने कोर्ट में रिमांड याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मुकदमे में दर्ज धाराओं में सात साल से कम सजा का प्रावधान है। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों भाइयों को 50–50 हजार के निजी मुचलके पर छोड़ने और विवेचक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर आख्या कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *