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बांदा में एक नाबालिग से कुकर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 16 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह घटना साल 2021 में कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में हुई थी। यह पूरा मामला 24 मार्च 2021 को सामने आया था। कोतवाली नगर क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को सूचना दी थी कि अमित उर्फ कर्रा पुत्र हीरा, निवासी झील का पुरवा, कोतवाली नगर, उसके नाबालिग बच्चे को अपने घर ले जाकर कुकर्म किया था। इस सूचना के आधार पर कोतवाली नगर थाने में पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर राकेश कुमार सिंह ने मामले की विवेचना की और प्रभावी जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। लोक अभियोजक रामसुफल सिंह ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी प्रमोद कुमार, आरक्षी मानवेन्द्र और पैरोकार आरक्षी अभिलाष प्रताप के अथक प्रयासों से अभियुक्त को बांदा न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और 16 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत की गई है। पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में ऐसे मामलों में कड़ी सजा दिलाने का अभियान जारी है।
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बांदा में नाबालिग से कुकर्म के दोषी को उम्रकैद:कोर्ट ने 16 हजार का लगाया जुर्माना, 5 साल बाद आया फैसला