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बलिया में गैर इरादतन हत्या के एक मामले में न्यायालय ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, प्रत्येक अभियुक्त पर एक लाख छब्बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलिया के न्यायालय ने रोहित यादव उर्फ मुनील, गनेश यादव, सदानंद यादव और अवधेश यादव को धारा 304(1) भारतीय दंड संहिता (भादवि) के तहत दोषी पाया। ये सभी अभियुक्त नगरा थाना क्षेत्र के देवढ़िया गांव के निवासी हैं। धारा 304(1) भादवि के अंतर्गत, अभियुक्तों को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यदि वे अर्थदंड का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त, धारा 323 भादवि में दोषी पाए जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को एक वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा। वहीं, धारा 506(2) भादवि के तहत दोषसिद्ध होने पर चार वर्ष का कठोर कारावास और पच्चीस रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इस अर्थदंड का भुगतान न करने पर अभियुक्तों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में अभियोजन अधिकारी डीजीसी संजीव कुमार सिंह थे।
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बलिया में गैर इरादतन हत्या, चार को आजीवन कारावास:कोर्ट ने प्रत्येक पर 1.26 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया