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बदायूं में इस्लामनगर थाना क्षेत्र में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार गर्ग की अदालत ने दोषी पर 1.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। बच्ची को बहलाकर घर ले गया था आरोपी विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां ने 9 दिसंबर 2024 को इस्लामनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उनके मुताबिक, उनकी 4 साल की बेटी घर के बाहर गली में खेल रही थी। दोपहर करीब 2:30 बजे पड़ोस में रहने वाला पवन कश्यप बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। कुछ देर बाद वह बच्ची को छोड़कर वापस आया। बच्ची की दादी ने उससे पूछा कि वह उसे कहां ले गया था, लेकिन पवन बिना कुछ बताए वहां से चला गया। बच्ची से पूछताछ के बाद सामने आई घटना बाद में बच्ची की हालत देखकर परिजनों ने उससे पूछताछ की। बच्ची ने परिजनों को घटना के बारे में बताया। इसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी पवन कश्यप को गिरफ्तार कर लिया और जांच पूरी करने के बाद उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सबूतों के आधार पर अदालत ने सुनाया फैसला मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गईं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी माना। अदालत ने पवन कश्यप को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की रकम पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
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बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद:पॉक्सो कोर्ट ने 1.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, पीड़िता को मिलेगा मुआवजा