फर्रुखाबाद में घरेलू सिलेंडर से अवैध रिफिलिंग:दो दुकानदार पर मुकदमा दर्ज, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस


फर्रुखाबाद में शुक्रवार को पूर्ति विभाग ने दो दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते हुए दो दुकानदारों को पकड़ा गया। दोनों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) सुरेंद्र यादव ने बताया कि शुक्रवार को पूर्ति निरीक्षक अमित चौधरी और अभिषेक मिश्रा के साथ वह फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन क्षेत्र में निरीक्षण पर गए थे। भोलेपुर स्थित श्री श्याम गैस चूल्हा विक्रेता और खाटू श्याम बड़े और होटल के नीचे अव्यवस्थित दुकान के संचालक ऋषभ की दुकान पर टीम ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान दोनों दुकानों से कुल छह घरेलू सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें से चार खाली थे और दो में गैस भरी थी। मौके पर दो रिफिलर और एक 5 किलोग्राम का छोटा गैस सिलेंडर भी मिला। दुकानदार घरेलू सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस भर रहे थे। डीएसओ ने बताया कि यह छापामार कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देश पर की गई थी। जिलाधिकारी द्वारा इस संबंध में टीमें गठित की गई हैं, और तहसील स्तर पर भी ऐसी टीमों का गठन किया गया है। सूचना मिलने पर फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन की तरफ इन दुकानों पर कार्रवाई की गई। दोनों दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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