प्रशासनिक अधिकारी नहीं मान रहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश:प्रमुख सचिव गृह, वित्त नियंत्रक मुख्यालय से हाईकोर्ट ने पूछा क्या कदम उठाएं


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह उप्र लखनऊ व वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि अधिक वेतन भुगतान की सेवानिवृत्ति के बाद वसूली पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार सिंघल केस में 2014 मे 16 जनवरी 2007 के शासनादेश के तहत अधिक वेतन भुगतान की सेवानिवृत्ति परिलाभो से वसूली पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद प्रतिदिन ऐसे मामले कोर्ट में आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं कर रहे। याचिका की अगली सुनवाई 25 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने गिरधारी लाल की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है । वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ ने याची के सेवानिवृत होने के बाद अधिक वेतन भुगतान की वसूली कर ली। परिलाभो का भुगतान करने से इंकार कर दिया।जिसे चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा वित्त नियंत्रक का आदेश न केवल अवैध है अपितु सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लघंन भी है। याची ने 24जनवरी 24के प्रत्यावेदन के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति भी दी थी किन्तु दुर्भाग्यवश भुगतान से इंकार करते समय उस पर विचार नहीं किया गया।जिसन पर कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से हलफनामा मांगा है।

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