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बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को पूर्व पत्रकार तरुण तेजपाल को 2013 के रेप केस में दोषी करार दिया है। मई 2021 में सेशंस कोर्ट से बरी होने के बाद राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ अपील की थी। जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित जामदार की बेंच ने तीन दिन की अंतिम सुनवाई के बाद 30 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने तरुण तेजपाल को फैसला सुनाए जाते समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है।
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पूर्व पत्रकार तरुण तेजपाल रेप केस में दोषी:बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, 2013 का मामला