पीलीभीत में आरटीई छात्रा को स्कूल से निकाला:परिजनों ने प्रधानाचार्य पर धमकी का आरोप लगाया, DM से शिकायत


पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र स्थित स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत पढ़ रही एक छात्रा के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार का गंभीर मामला सामने आया है। एक अभिभावक ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है। स्कूल के प्रधानाचार्य और स्टाफ ने उनकी 6 वर्षीय बहन को बिना परिजनों की सहमति के स्कूल से बाहर निकाल दिया और विरोध करने पर अभद्रता व धमकी दी। छतरी चौराहा निवासी आकाश राठौर ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उनकी छोटी बहन पायल राठौर (लगभग 6 वर्ष) का दाखिला सरकारी योजना आरटीई के तहत बल्लभनगर स्थित स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल में हुआ था। आरोप है कि 5 मई 2026 को दोपहर करीब 12:50 बजे स्कूल प्रबंधन ने बच्ची को बिना किसी पूर्व सूचना या परिजनों की मौजूदगी के स्कूल गेट से बाहर कर दिया। मासूम बच्ची जब अकेले घर पहुंची, तो परिजन उसे देखकर हैरान रह गए। बच्ची ने बताया कि स्कूल स्टाफ ने उसे जबरन छुट्टी के समय गेट से बाहर निकाल दिया था। आवेदक आकाश राठौर का कहना है कि जब वे इस मामले की शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे, तो प्रधानाचार्य ने उनके साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रधानाचार्य ने धमकी देते हुए कहा, “तुम्हारा बच्चा आरटीई का छात्र है, हम उसे जब चाहे स्कूल से निकाल देंगे। हमें कानून मत पढ़ाओ, यहां के डीएम हम ही हैं।” परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि स्कूल प्रशासन एंट्री रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराए बिना ही छोटे बच्चों को सड़क पर छोड़ देता है, जिससे किसी भी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। पीड़ित पक्ष ने जिलाधिकारी से इस मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य और संबंधित स्टाफ के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि स्कूल को भविष्य में बच्चों या उनके अभिभावकों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार न करने का निर्देश दिया जाए। प्रार्थना पत्र के साथ पीड़ित ने घटना से संबंधित वीडियो साक्ष्य होने का भी दावा किया है। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन इस संवेदनशील मामले में क्या कदम उठाता है। पूरे मामले पर जब बेसिक शिक्षा अधिकारी रोशनी सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी स्तर से अगर मामले की जांच के आदेश दिए जाएंगे तो निश्चित जांच के आधार पर कार्रवाई होगी।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *