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निक्की हत्याकांड में मुख्य आरोपी पति विपिन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोपी के वकील अमित भाटी बोड़ाकी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को जमानत मंजूर की थी। इसका आदेश सोमवार को प्राप्त हुआ है। इस मामले में सह आरोपी रोहित, सतवीर और दया को भी पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। तीनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
वकील अमित भाटी बोड़ाकी ने बताया कि थाना कासना में दर्ज मुकदमा संख्या 194/2025 में निक्की की बड़ी बहन कंचन ने शिकायत दी थी। इसमें उन्होंने अपनी बहन को जलाकर मारने का आरोप उसके ससुराल पक्ष के लोगों पर लगाया था। मामले में निक्की के पति विपिन को मुख्य आरोपी बनाया गया था। सेशन कोर्ट में चल रहा ट्रायल
अमित भाटी बोड़ाकी ने बताया कि मामले का ट्रायल सेशन कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर बरी होंगे। फिलहाल हाईकोर्ट से विपिन को जमानत मिलने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी। जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है। मामले में अंतिम फैसला अदालत के ट्रायल के बाद होगा।
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निक्की हत्याकांड: पति विपिन को हाईकोर्ट से मिली जमानत:6 अक्टूबर को मंजूर हुई जमानत, ससुराल में जलाकर मारने का था आरोप