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बाराबंकी में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। मंगलवार शाम अदालत ने दोषी राका उर्फ राकेश कुमार को 20 साल जेल की सजा सुनाई। उस पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा। विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी ने बताया कि बड्डूपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 10 अगस्त 2023 को पुलिस को शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि वह मजदूरी करने महमूदाबाद गए थे, जबकि उनकी पत्नी खेत पर काम कर रही थी। इस दौरान उनकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। परिजनों ने शुरू की तलाश दोपहर करीब दो बजे जब पत्नी खेत से घर लौटी, तो बेटी घर पर नहीं मिली। जानकारी करने पर पता चला कि वह दोपहर करीब 12 बजे घर से कहीं चली गई थी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की। जांच के दौरान पता चला कि पीड़िता जिस कोल्ड स्टोरेज में अपने पिता को खाना देने जाती थी, वहां काम करने वाला बिहार के खगरिया जिले का एक युवक उसे बहलाकर अपने साथ ले गया था। आरोप है कि उसे भगाने में खगरिया निवासी एक अन्य युवक ने भी मदद की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राका उर्फ राकेश कुमार को दोषी माना और उसे 20 साल जेल तथा 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा:बाराबंकी कोर्ट ने 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया