दो अफसरों की विरोधी जानकारी पर एडीजी तलब:वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश हों, जमानत अर्जी की सुनवाई 19 मार्च को


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईसीजेएस पोर्टल से केस डायरी व आपराधिक इतिहास की हाईकोर्ट में उपलब्धता को लेकर दो अधिकारियों की विरोधाभासी जानकारी मिलने पर कोर्ट ने 19 मार्च को ए डी जी तकनीकी उ प्र पुलिस को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि इसी दिन डायरेक्टर जनरल उ प्र भी हाजिर रहेंगे। ये अन्य मामले में तलब किए गए हैं। महानिबंधक कार्यालय लिंक जारी करेगा कोर्ट ने उस दिन वीडियो कांफ्रेंसिंग का लिंक देने का महानिबंधक कार्यालय को निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण कुमार सिंह देशवाल ने गणेश शंकर तिवारी की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट के निर्देश पर सरकारी वकील ने मांगी गई जानकारी दी किंतु केस डायरी उनके कार्यालय को नहीं मिली। जिस पर अन्य केस में आये ए डी जी तकनीकी उ प्र पुलिस ने बताया कि आई सी जे एस पोर्टल पर केस डायरी संयुक्त निदेशक अभियोजन हाईकोर्ट को दी गई है।
किंतु संयुक्त निदेशक ने ऐसा होने से इंकार किया।कहा कोई ऐसा असेस नहीं दिया गया है।साथ ही कहा कि केस डायरी व आपराधिक इतिहास देखने के लिए एक अधिकारी की तैनाती जरुरी है। दो अधिकारियों के विरोधाभासी कदम को देखते हुए कोर्ट ने ए डी जी तकनीकी को तलब किया है। अर्जी की सुनवाई 19मार्च को होगी।

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