डीएम ने खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा की:आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और खाद्यान्न वितरण पर दिए निर्देश


जौनपुर में डीएम सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य एवं रसद विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने विभाग से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के मुख्य बिंदुओं में प्रचलित राशन कार्डों में आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी की प्रगति, पात्रता सूची में शामिल नए लाभार्थियों की स्थिति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह जून-2026 के खाद्यान्न वितरण की प्रगति शामिल थी। इसके अतिरिक्त, विभागीय अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्य, निलंबित एवं रिक्त उचित दर दुकानों की स्थिति, अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की प्रगति, सिंगल स्टेज डिलीवरी व्यवस्था का क्रियान्वयन तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं आयुष्मान कार्ड की प्रगति पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद के सभी राशन कार्डधारकों की अवशेष ई-केवाईसी की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाए। उन्होंने रिक्त उचित दर दुकानों के आवंटन से संबंधित लंबित प्रस्तावों के निस्तारण हेतु संबंधित खंड विकास अधिकारियों एवं उपजिलाधिकारियों की उपस्थिति में बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सभी क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों की उचित दर दुकानें निलंबित हैं, वहां संबंधित राशन कार्डधारकों को संबद्ध दुकानों के माध्यम से बिना किसी असुविधा के समयबद्ध एवं शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक संबंधित उचित दर विक्रेताओं के साथ समन्वय स्थापित करें। जिला खाद्य विपणन अधिकारी को एफसीआई एवं परिवहन ठेकेदारों के साथ समन्वय स्थापित कर खाद्यान्न का उठान निर्धारित समय पर सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही, सभी क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए गए कि सिंगल स्टेज डिलीवरी व्यवस्था के अंतर्गत परिवहन ठेकेदारों द्वारा उचित दर विक्रेताओं को उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न की प्राप्ति (रिसीविंग) अनिवार्य रूप से कराई जाए। बैठक में उपस्थित सिंगल स्टेज परिवहन ठेकेदारों एवं उनके प्रतिनिधियों को खाद्यान्न का वितरण निर्धारित जियोफेंस के अंतर्गत ही करने का निर्देश दिया गया।

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