एनिवर्सिरी पर पत्नी की हत्या में पति-सास को उम्रकैद:झांसी में कोर्ट ने कहा- सास माता तुल्य, संतान की रक्षा करना कर्तव्य, बहू की चोटें क्रूरता दर्शाती


झांसी में 6 साल पहले शादी की एनिवर्सिरी पर पत्नी की दहेज हत्या करने वाले पति और सास को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दहेज में दो लाख रुपए की मांग पूरी नहीं होने पर महिला की पीट-पीटकर हत्या की गई थी। कोर्ट ने कहा- शादी की सालगिरह के दिन महिला की दहेज के लिए हत्या की गई है। मृतका के शरीर पर आई चोटें आरोपियों की निर्दयता व क्रूरता को दर्शाती हैं। सास माता तुल्य होती है। संतान की रक्षा करना माता का कर्तव्य है। पति का दायित्व भी पत्नी की रक्षा करना होता है। मगर दोनों ने निर्ममतापूर्वक दहेज हत्या का अपराध किया है। इसलिए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। यह फैसला सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार जाटव ने सुनाया है। घटना मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुर गांव में हुई थी। शादी को दो साल हुए थे उल्दन के पलरा गांव निवासी अरविंद्र कुमार उर्फ मुन्ना कुशवाहा ने मऊरानीपुर में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 18 जुलाई 2020 को मैंने अपनी बेटी द्राेपदी की शादी बृजेंद्र पुत्र लालारात से की थी। बृजेंद्र मऊरानीपुर के पृथ्वीपुर गांव का रहने वाला है। हैसियत के अनुसार 5 लाख रुपए की शादी की थी। मगर इससे पति और सास शीला संतुष्ट नहीं थे। बेटी को ताने देने लगे कि पिता से दो लाख रुपए लेकर आओ, तभी अच्छी से रखेंगे। पैसे नहीं मिलने पर तुम्हें मारकर लड़के की दूसरी शादी कर देंगे। आए दिन बेटी से मारपीट करने लगे। तब उसने मायके आकर मुझे जानकारी दी। मैंने एक-दो साल में धीरे-धीरे करके पैसे देने का वादा किया। सालगिरह के दिन हत्या हो गई थी पिता ने बताया था- दामाद बृजेंद्र घर आया और 17 जुलाई 2020 की शाम 6 बजे बेटी को ससुराल ले गया। 2 लाख रुपए की डिमांड पूरी नहीं होने पर पति और सास ने पीटकर बेटी द्रोपदी की हत्या कर दी। अगले दिन सुबह फोन आने पर मायके वाले मौके पर पहुंचे। तब द्रोपदी मृत मिली थी। शरीर पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने पति और सास पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया था। बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। 3 पसलियां टूट गई थी सजा पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय पांडेय ने कहा- पति और सास ने शादी की एनिवर्सिरी के दिन द्रोपदी को चोटें पहुंचाकर दहेज हत्या कारित की है। मृतका के शरीर पर 11 चोट थी। 3 पसलियां टूटी थी। यह दर्शाती हैं कि आराेपियों ने क्रूरतापूर्वक दहेज हत्या की है। इसलिए अधिक से अधिक दंड देने की याचना की गई। तमाम साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने पति और सास को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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