![]()
अमरोहा में एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट ने छह मामलों में कुल 3.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई मिलावटी खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच में फेल होने पर की गई है। खाद्य विभाग ने पिछले महीने मिश्रित दूध, मावा, साबूदाना, पनीर और छेना के नमूने जांच के लिए भेजे थे। रिपोर्ट आने के बाद इन मामलों की सुनवाई एडीएम कोर्ट में हुई। इन मामलों में मऊमयचक के जुबैर पर मावा में मिलावट मिलने पर सबसे ज्यादा दो लाख रुपये का जुर्माना लगा है। जुर्माना जमा न करने पर आरसी की कार्रवाई की जाएगी। सहायता आयुक्त खाद्य विनय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कुछ दिन पहले खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। जांच में 6 सैंपल फेल हो गए थे। संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ एडीएम कोर्ट में केस दायर किया गया था। उन्होंने बताया कि छेना रसगुल्ला, पनीर, मिश्रित दूध, मावा और साबूदाने के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए आगे भी छापे की कार्रवाई जारी रहेगी। इस जुर्माने में से 25 हजार रुपये जमा किए जा चुके हैं। पिछले महीने के आदेश के अनुसार, इस महीने 2.40 लाख रुपये का जुर्माना जमा किया गया। इस तरह इस महीने कुल 2.65 लाख रुपये का जुर्माना जमा हुआ है।
Source link
अमरोहा में 6 मिलावटी खाद्य सैंपल पर 3.55 लाख जुर्माना:मावा, पनीर, साबूदाना समेत कई चीजों में मिलावट मिली; 2 लाख जुर्माना