आरोपियों के रिश्तेदारों को परेशान नहीं कर सकती पुलिस:हाईकोर्ट ने कहा- ये 'औपनिवेशिक प्रथा, यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि पुलिस द्वारा किसी आरोपी के रिश्तेदारों को प्रताड़ित करना या परेशान करना एक ‘औपनिवेशिक प्रथा’ है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की पीठ ने…

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