मऊ में हत्या के प्रयास के दोषी को 7 साल:2015 में बेटे का गला रेता, बचाने आए पिता पर भी किया था हमला
मऊ जिले में एक कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया है। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश दीपनारायण तिवारी ने दोषी को सात साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। कोर्ट ने यह…