मथुरा में महिला की हत्या के दोषी को उम्रकैद:₹26 हजार का जुर्माना, बेटी ने फोन पर सुनी थी हत्यारे की आवाज

मथुरा कोर्ट ने 2022 में हुई महिला की हत्या के मामले में आरोपी शैलेंद्र उर्फ शैलू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 26 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला पुलिस की विवेचना और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों के…

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