लखनऊ में ऑनलाइन नहीं देखा तो गया प्लॉट:3 महीने में एलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं किया तो आवंटन होगा रद्द
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) से मकान, प्लॉट या दुकान लेने वालों को सतर्क रहना होगा। प्राधिकरण ने नई व्यवस्था लागू करते हुए साफ कर दिया है कि अब आवंटन पत्र डाक से नहीं, सिर्फ वेबसाइट पर मिलेगा—और उसे 3 महीने के भीतर डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। तय समय में डाउनलोड न करने पर बिना किसी…