सार्वजनिक भूमि पर नमाज नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश:संभल मामले में कोर्ट बोला- सभी का अधिकार, एक पक्ष उपयोग नहीं कर सकता

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक भूमि पर नमाज अदा करने को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि का उपयोग किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं किया जा सकता। यह आदेश 6 अप्रैल 2026 को रिट याचिका संख्या 10803/2026 (असीन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार) में पारित…

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