पिता की हत्या में बेटे को 10 साल की कैद:सहारनपुर में 10 बीघा जमीन बेचने के विवाद में डंडे से किया था हमला, कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का दोषी माना
सहारनपुर में पिता की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने बेटे हुकमचंद को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला गवाहों के बयान, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों…