आजमगढ़ में पिता पुत्र को 10 वर्ष की सजा:2024 में हुई थी घटना, 10 गवाहों ने दी थी मामले में गवाही
आजमगढ़ कोर्ट ने हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पिता पुत्र को गैर इरादातन हत्या का दोषी माना। अदालत ने आरोपी पिता पुत्र को दस दस वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को बारह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन…