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आईआईटी बीएचयू गैंगरेप मामले की सुनवाई अब तेजी से चल रही है। इसी क्रम में गैंगरेप मामले में घटना के दिन का घटनास्थल और आस पास का वाराणसी के कमांड सेंटर त्रिनेत्र से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाने वाले सिपाही का बयान दर्ज किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ए न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में यह सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने सिपाही अनिल प्रजापति से जिरह शुरू की पर वह पूरी नहीं हो पायी और कोर्ट का समय समाप्त हो गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 25 जुलाई तय की है। सिपाही से दो अधिवक्ताओं ने की जिरह सिटी कमांड सेंटर में कार्यरत सिपाही अनिल प्रजापति ने घटना के समय के वीडियो फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराए थे। अभियोजन ने पिछली सुनवाई में कुछ अतिरिक्त गवाहों को तलब किए जाने की मांग की थी । जिसपर कोर्ट ने नोटिस जारी कर सिपाही अनिल प्रजापति को हाजिर होने को कहा था। यह कोर्ट में आरोपी कुणाल पांडे और सक्षम पटेल के अधिवक्ता ने सिपाही से जिरह किया। केस डायरी का हिस्सा है सीसीटीवी फुटेज अभियोजन ने अपने आवेदन में कहा था कि उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी फुटेज के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65- बी का प्रमाणपत्र केस डायरी का हिस्सा बना है। ऐसे में उसे उपभेद करवाने वाले से जिरह जरूरी है। फिलहाल कोर्ट ने अब इसमें अगली सुनवाई की तारीख 25 जुलाई तय किया है।
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IIT BHU गैंगरेप- कमांड सेंटर के सिपाही का बयान दर्ज:उपलब्ध कराया था घटना का सीसीटीवी फुटेज, अगली तारीख 25 जुलाई