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बदायूं में एचपीसीएल कांड के मुख्य आरोपी अजय प्रताप के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत की गई कार्रवाई को शासन स्तर से अनुमति मिल गई है। जिला स्तरीय अधिकारियों ने इस कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी थी, जिसे अब मंजूरी मिल चुकी है। अजय प्रताप वर्तमान में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है। मूसाझाग थाना क्षेत्र के सैजनी गांव निवासी अजय प्रताप के खिलाफ प्रशासन ने 28 अप्रैल को रासुका की संस्तुति की थी। उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए जेल प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर उसे प्रशासनिक स्तर पर फतेहगढ़ जेल में स्थानांतरित किया गया था। शासन के सलाहकार बोर्ड ने भी इस कार्रवाई को अनुमति दे दी है। सीओ सिटी रजनीश उपाध्याय ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि रासुका की अनुमति मिलने के बाद अजय प्रताप का जेल से बाहर आना फिलहाल मुश्किल होगा। यह मामला 12 मार्च को सैजनी गांव स्थित एचपीसीएल प्लांट से जुड़ा है। उस दिन प्लांट परिसर में जीएम सुधीर गुप्ता और एजीएम हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अजय प्रताप मुख्य आरोपी है। उसने शुरुआत में आत्मसमर्पण किया था, लेकिन जब पुलिस उसे हथियार बरामद कराने ले गई, तो उसने टीम पर गोलीबारी कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से उसकी दोनों टांगों में चोट लगी थी। इसके बाद से वह जेल में निरुद्ध है।
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HPCL हत्याकांड: मुख्य आरोपी अजय पर रासुका की अनुमति:फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है, शासन स्तर से कार्रवाई को मिली मंजूरी