BHU ट्रामा सेंटर में खरीदारी में गड़बबड़ी का मामला खारिज:लोकपाल ने CBI और कैग की रिपोर्ट के आधार पर लिया फैसला, डॉ सौरभ सिंह आरोप मुक्त


IMS BHU के ट्रामा सेंटर में मशीनों और सामानों की खरीद में गड़बड़ी के मामले में की गयी शिकायतों को लोकपाल ने जांच के बाद खारिज कर दिया। लोकपाल न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने 21 मई को यह फैसला दिया था। मशीनों की खरीद की गड़बड़ी की शिकायतें सीबीआई, कैग और लोकपाल से गयी थी। सीबीआई से कराई गई जांच के बाद लोकपाल ने यह फैसला दिया है। 24 पेज के इस आदेश में ट्रामा सेंटर प्रभारी प्रोफेसर सौरभ सिंह को खरीद संबंधी सभी आरोपों से मुक्त किया गया है। मशीनों की खरीद फरोख्त को लेकर उठाए थे सवाल ट्रामा सेंटर में मशीनों, मरीजों की जांच, इलाज के लिए जरूरी सामानों की खरीदारी जेम पोर्टल से की गई थी। इसपर कुछ लोगों ने सवाल उठाए और कैग के साथ ही CVC (चीफ विजिलेंस कमिश्नर) लोकपाल और सीबीआई से शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाए गए थे की खरीद में नियमों को अनदेखा किया गया। इसपर सख्त रुख अपनाते हुए भारत के लोकपाल की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई ने दर्ज किया था बयान इस प्रकरण में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू की और बीएचयू पहुंचकर खरीद और उससे जुड़ी दूसरी शिकायतों की जांच की और दस्तवेज देखकर जिम्मेदारों के बयान दर्ज कराए। इसमें बानी जांच रिपोर्ट को लोकपाल को सीबीआई ने हाल में सौंपा था। 21 मई को आया फैसला लोकपाल ने 21 मई को इस मामले में 24 पेज का फैसला देते हुए ट्रामा सेंटर प्रभारी को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए खरीदारी को सही पाया। पीठ ने कहा जो भी सामान खरीदे गए सभी नियमानुसार और दुसरे चिकित्सा संस्थानों से कम दाम में खरीदे गए हैं। खरीदारी में पूरी पारदर्शिता जिम्मेदारों द्वारा बरती गई है। इसलिए अपील खारिज की गई है। संस्थान की प्रतिष्ठ को ठेस पहुंचाने की थी कोशिश इस संबंध में ट्रामा सेंटर प्रभारी प्रोफेसर सौरभ सिंह ने कहा – बीएचयू ट्रामा सेंटर सिर्फ वाराणसी का ही नहीं देश का प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है। इसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का कुछ लोग काम कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां मरीजों को बेहतर इलाज और जांच दी जा रही है। सभी सामान जेम पोर्टल द्वारा नियमानुसार खरीदे जा रहे हैं।

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