बदायूं4 मिनट पहले
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बदायूं में एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम नीरज कुमार गर्ग की अदालत ने दोषी पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने मूसाझाग थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि जब वे दिल्ली में काम करने गए थे, तब 6 जनवरी 2025 को गांव का ही अनुज उनकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहलाकर ले गया था।
पिता ने अनुज के पिता सत्यपाल से बेटी को वापस दिलाने का आग्रह किया था, जिस पर उन्होंने भरोसा दिलाया, लेकिन बेटी वापस नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को बरामद किया। पुलिस ने पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की यह धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
