मारपीट मामले में दो दोषियों को 5-5 साल की सजा:बुलाकर लाठी-डंडे-हॉकी से पीटा था, दोनों पर ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगा


सोनभद्र में करीब 12 साल पुराने मारपीट के मामले में सत्र न्यायालय ने मंगलवार को दो दोषियों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने सुल्तान उर्फ छोटू और रोशन पनिका पर ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। मामले के दो अन्य आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। पुराने लोहे को लेकर हुआ था विवाद अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पिपरी थाना क्षेत्र के बेलवादह निवासी विनोद कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय द्वारिका सिंह ने अनपरा थाने में शिकायत देकर घटना की जानकारी दी थी। आरोप था कि 24 अगस्त 2014 को अनपरा थाना क्षेत्र के डिबुलगंज निवासी सुल्तान उर्फ छोटू पुत्र आजाबू खान और रोशन पनिका समेत चार लोग उनके यहां रखा पुराना लोहा उठाते हुए पकड़े गए थे। बाद में माफी मांगने पर उन्हें छोड़ दिया गया था। मंदिर के पास बुलाकर किया हमला अभियोजन के अनुसार, इसी घटना की रंजिश में 31 अगस्त 2014 की शाम आरोपियों ने विनोद कुमार सिंह के भाई बृजेश कुमार सिंह उर्फ बबलू को डिबुलगंज स्थित दुर्गा मंदिर के पास बुलाया। वहां लाठी-डंडे और हॉकी से उनकी पिटाई कर दी गई। गंभीर चोट लगने से बृजेश बेहोश हो गए। परिजन उन्हें विन्ध्यनगर अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों का पहला अपराध बताते हुए कम सजा देने की मांग की। वहीं, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ज्ञानेंद्र शरण रॉय ने मामले को गंभीर बताते हुए अधिकतम दंड देने की अपील की। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुल्तान उर्फ छोटू और रोशन पनिका को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *