मारपीट मामले में दो दोषियों को 5-5 साल की सजा:बुलाकर लाठी-डंडे-हॉकी से पीटा था, दोनों पर ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगा

सोनभद्र में करीब 12 साल पुराने मारपीट के मामले में सत्र न्यायालय ने मंगलवार को दो दोषियों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने सुल्तान उर्फ छोटू और रोशन पनिका पर ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को…

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