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इटावा में इकदिल थाना क्षेत्र में किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में फरार युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किशोरी के बयान और मेडिकल परीक्षण के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई हैं। पुलिस ने मंगलवार दोपहर 3 बजे आरोपी का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। ग्वालियर बाईपास से हुई गिरफ्तारी पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान नितेश उर्फ हिमांशु (19) पुत्र अशोक निवासी नगला गहलोत, थाना इकदिल के रूप में हुई है। किशोरी के पिता ने 27 सितंबर 2026 को उसके खिलाफ बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि मंगलवार को पुलिस ने मानिकपुर मोड़, ग्वालियर बाईपास से आरोपी को गिरफ्तार किया। इससे पहले पुलिस किशोरी को गुजरात के अहमदाबाद से बरामद कर चुकी थी। मुकदमे में बढ़ाई गईं धाराएं पुलिस के अनुसार, किशोरी के बयान और मेडिकल परीक्षण के आधार पर मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 84 और 64(1) के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 बढ़ाई गई हैं। इसके बाद आरोपी का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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लड़की से दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार:अहमदाबाद से बरामद किशोरी के बयान पर पॉक्सो की धाराएं बढ़ीं, कोर्ट ने जेल भेजा