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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से जिला जेलों में महिला बंदियों की सुविधाओं पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या इन जेलों में लखनऊ के नारी बंदी निकेतन और बरेली की महिला सेंट्रल जेल जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की बेंच ने यूपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि सरकार का जवाब अपर मुख्य सचिव, कारागार एवं जेल सुधार विभाग से मंजूरी के बाद दाखिल हो। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को है। सरकार ने बताया कि बाकी पांच नारी बंदी निकेतनों के निर्माण की अभी कोई योजना नहीं। इसकी वजह महिला बंदियों की संख्या में कमी और परिवार से मिलने में दिक्कतें बताई गईं। इसलिए उन्हें घर के पास की जिला जेलों में रखा जा रहा है। इस पर कोर्ट ने जिला जेलों में महिला बंदियों को मिल रही सुविधाओं की स्थिति साफ करने को कहा। साथ ही पिछले पांच सालों में प्रदेश में सात साल से ज्यादा सजा पाने वाली महिला बंदियों की कुल संख्या भी बताने का निर्देश दिया।
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हाईकोर्ट ने सरकार से महिला बंदियों को लेकर जवाब मांगा:पूछा- जिला जेलों में नारी बंदी निकेतन जैसी सुविधाएं हैं या नहीं