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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि दवाओं की MRP, रिटेलर कीमत से 16% से ज्यादा क्यों होनी चाहिए। कोर्ट ने बताया कि कैंसर की करीब तीन हजार रुपए की रिटेलर कीमत वाली दवाई की MRP करीब 27 हजार रुपए है। कोर्ट ने दवाओं की कीमत तय करने के लिए एक समान नियम लागू करने की संभावना पर भी सवाल उठाया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच दवाओं की कीमत, जेनेरिक दवाओं की प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल डिवाइस के नियंत्रण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाओं में दवाओं की कीमतों में बड़े अंतर से मरीजों और सरकारी योजनाओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का मुद्दा उठाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। खबर अपडेट की जा रही है।
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कैंसर की ₹3000 वाली दवा की MRP ₹27 हजार:सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा- रिटेल कीमत से MRP 16% से ज्यादा क्यों होनी चाहिए