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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन और एक सदस्य का पद लंबे समय से खाली रहने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के दिलीप के. बसु मामले में दी गई गाइडलाइन के बावजूद आयोग के अहम पद अब तक क्यों नहीं भरे गए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की बेंच ने सुनील कांदू की PIL पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। याचिका में बताया गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन और एक सदस्य का पद लंबे समय से खाली है। याचिकाकर्ता ने इन खाली पदों को भरने के लिए तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की मांग की गई है।
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मानवाधिकार आयोग में वैकेंसी, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब:पूछा- क्यों नहीं हुआ नियमों का पालन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी नहीं मानी