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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अवध बार एसोसिएशन के 2026 के चुनाव प्रचार को लेकर सख्त आदेश दिए हैं। न्यायालय ने हाईकोर्ट परिसर में चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर-स्टिकर लगाने, जुलूस निकालने और खाने-पीने की चीजें बांटने पर रोक लगा दी है। परिसर के अंदर और मुख्य परिसर के बाहर 100 मीटर के दायरे में बार सदस्यों को हैंडबिल या पर्चे बांटने पर भी मनाही रहेगी। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की बेंच ने यह आदेश एक पुरानी जनहित याचिका में बदलाव के लिए दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने बताया कि मूल जनहित याचिका का निपटारा पहले ही हो चुका है। इसलिए मौजूदा मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक नई जनहित याचिका दर्ज की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। कोर्ट ने वरिष्ठ रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वे हाईकोर्ट परिसर और उसके आसपास लगे पोस्टर व स्टिकर की जांच कराएं। संबंधित जगहों की फोटो और वीडियो बनाकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। रिपोर्ट में यह भी बताया जाएगा कि किस उम्मीदवार का पोस्टर या स्टिकर किस जगह लगा है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिन उम्मीदवारों के पोस्टर या स्टिकर परिसर के अंदर या बाहर लगे हैं, वे उन्हें तुरंत हटा लें। कोर्ट ने साफ किया कि उसके निर्देशों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार को चुनाव में हिस्सा लेने से रोका जा सकता है।
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अवध बार चुनाव प्रचार पर हाईकोर्ट सख्त:परिसर में पोस्टर, जुलूस और 100 मीटर तक पर्चे बांटने पर रोक