अमेठी में उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन ने की अपील:मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से 25 लाख तक लोन, 30% सब्सिडी


अमेठी में बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत युवाओं को नया कारोबार शुरू करने के लिए बैंक लोन और मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है। उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन ने युवाओं से योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की अपील की है। उद्योग के लिए 25 लाख, सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक लोन उपायुक्त उद्योग ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग की ओर से यह योजना संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। योजना के तहत उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नया काम शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं पर बैंक लोन उपलब्ध कराया जाता है। 25 से 30% तक मिलेगी सब्सिडी योजना के तहत पात्र आवेदकों को 25 से 30 प्रतिशत तक मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है। कारोबार के सफल संचालन के दो साल पूरे होने के बाद यह सब्सिडी मुफ्त अनुदान में बदल जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला और दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। इन वर्गों के आवेदकों को न्यूनतम अंशदान में भी छूट का प्रावधान है। 18 से 40 साल के युवा कर सकते हैं आवेदन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। उसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक कम से कम हाईस्कूल पास होना चाहिए। साथ ही वह किसी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। PMEGP या इसी तरह की किसी अन्य योजना का लाभ ले चुके व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एक परिवार से केवल एक सदस्य को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन योजना का लाभ लेने के इच्छुक युवा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, अमेठी से संपर्क किया जा सकता है।

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