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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औरैया नगर पालिका परिषद की विवादित दुकानों की नीलामी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने 23 और 29 जुलाई 2026 को जारी नीलामी नोटिसों पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि इन दुकानों पर किसी तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं बनाया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने 1 सितंबर 2026 को दिया। यह फैसला अनिल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य की याचिका पर आया है। याचिका में बताया गया कि 1997 में नगर पालिका परिषद औरैया के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ एक मुकदमा दायर हुआ था। तब नगर पालिका ने कहा था कि उसका निर्माण प्लॉट नंबर 293 तक ही सीमित है और वह प्लॉट नंबर 294/1 पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रही है। इसी आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा का मुकदमा खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इसके उलट नगर पालिका ने 24 अप्रैल 2025 की बोर्ड बैठक में प्लॉट नंबर 294/1 पर दुकानें बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया। इसके बाद दुकानें बनाकर नीलामी के नोटिस भी जारी कर दिए गए। याचिका में कहा गया है कि इससे तीसरे पक्ष के अधिकार बनेंगे और भविष्य में कई नए मुकदमे शुरू हो सकते हैं। हाईकोर्ट ने सभी विपक्षियों को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर 2026 को होगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि उसके आदेश की जानकारी औरैया नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया के जरिए 24 घंटे के भीतर दी जाए। फिलहाल दुकानों की नीलामी पर रोक लगी हुई है। हालांकि, जमीन और निर्माण से जुड़े विवाद पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।
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औरैया की विवादित दुकानों की नीलामी पर हाईकोर्ट की रोक:प्लॉट 294/1 पर निर्माण को लेकर अनिल कुमार ने दाखिल की थी याचिका, अगली सुनवाई 16 सितंबर को