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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सूचना आयोग के 13 कर्मचारियों के नियमितीकरण पर निर्णय न होने पर मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने उन्हें 10 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने राना प्रताप और 12 अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने मुख्य सचिव से पूछा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। दरअसल, न्यायालय ने 14 अक्टूबर 2025 को राज्य सरकार को इन कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह प्रक्रिया सीधी भर्ती से पहले पूरी करने और नियमितीकरण पर निर्णय होने तक संबंधित पदों पर सीधी भर्ती रोकने का भी आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने 28 जुलाई 2026 को नियमितीकरण का प्रस्ताव मुख्य सचिव को भेजा था। न्यायालय ने टिप्पणी की कि इससे स्पष्ट है कि मामला अभी मुख्य सचिव के स्तर पर लंबित है।
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मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस, 10 सितंबर को तलब:राज्य सूचना आयोग के 13 कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला