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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ गाजियाबाद की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।
कोर्ट ने मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन और पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने का आदेश दिया।
यह फैसला जस्टिस संजय कुमार पचोरी की एकल पीठ ने यश दयाल की उस याचिका पर सुनाया, जिसमें उन्होंने पुलिस की चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट के संज्ञान आदेश को चुनौती दी है। जानिये क्या है मामला यह मामला जुलाई 2025 में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया था कि यश दयाल ने शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वहीं, यश दयाल ने अदालत में कहा कि दोनों के बीच संबंध पूरी तरह आपसी सहमति से थे और शुरुआत में शादी का कोई वादा नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि शिकायतकर्ता और गवाहों के बयानों में शादी के आश्वासन का उल्लेख नहीं है तथा यह मामला उनसे धन उगाही के उद्देश्य से दर्ज कराया गया है। इससे पहले 15 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा चुका है।
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यश दयाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक:हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन, न्यायिक प्रक्रिया रोकी