झांसी में बस रही अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर:जेडीए ने कहा-रोक के बाद भी बिना नक्शा पास कॉलोनी में कराया जा रहा था निर्माण


झांसी के पुनावली रोड पर करीब 20 एकड़ जमीन में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के खिलाफ झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध विकास एवं निर्माण कार्य को ध्वस्त कराया। कार्रवाई प्रेमलता पत्नी मदन मोहन मिश्रा, नीतू महाराज, छाया कुशवाहा पत्नी कालीचरण कुशवाहा और मिंटू पंडित आदि के खिलाफ की गई। कार्रवाई की 2 तस्वीर देखिए… जेडीए के अनुसार, संबंधित लोगों द्वारा करीब 20 एकड़ क्षेत्रफल में बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराए कॉलोनी विकसित की जा रही थी। मामले में प्राधिकरण की ओर से नियमानुसार ध्वस्तीकरण आदेश पहले ही पारित किए जा चुके थे। बुधवार को इन्हीं आदेशों के अनुपालन में प्रवर्तन दल ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई जेडीए के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अधिशासी अभियंता की अध्यक्षता में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी (सदर), झांसी, जेडीए के सहायक अभियंता और अवर अभियंता मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए रक्सा थाना पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। बिना स्वीकृत लेआउट के कॉलोनी विकसित करना नियम विरुद्ध जेडीए अधिकारी ने कहा कि किसी क्षेत्र में कॉलोनी या लेआउट विकसित करने से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से आवश्यक मानचित्र और स्वीकृतियां लेना जरूरी होता है। बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के भूखंडों का विकास या कॉलोनी बसाने की गतिविधि अनधिकृत विकास की श्रेणी में आ सकती है। ऐसे मामलों में विकास प्राधिकरण को नियमानुसार नोटिस और आदेश जारी करने के बाद अवैध निर्माण को हटाने या ध्वस्त करने की कार्रवाई करने का अधिकार है। जेडीए के मुताबिक, इस मामले में भी संबंधित भूमि पर आवश्यक स्वीकृति लिए बिना विकास कार्य कराया जा रहा था। इसी आधार पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए और बुधवार को उनका अनुपालन कराया गया। अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई जारी रखने के संकेत जेडीए ने इस कार्रवाई से स्पष्ट किया कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति कॉलोनी विकसित करने और निर्माण कराने वालों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को भी स्वीकृत लेआउट और संबंधित अनुमतियों की जांच करने के बाद ही जमीन खरीदने की अपील की गई है।

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