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इटावा। तीन साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुनीता शर्मा की अदालत ने बुधवार शाम आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र परिहार ने बताया कि फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पुलिस ने 29 जुलाई 2023 को गश्त के दौरान मथुरा जनपद के रसूलपुरा निवासी ओम प्रकाश चौटाला पुत्र श्रीराम को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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तलाशी में गांजा मिला, आरोपी को एक साल की सजा:एनडीपीएस एक्ट में 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा