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बस्ती जनपद में एक चार साल पुराने गैर-इरादतन हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय ने सोमवार, 13 जुलाई 2026 को अहम फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोषी संग्राम सिंह उर्फ गोलू, निवासी रानीपुर, थाना नगर को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का परीक्षण किया यह मामला 16 अप्रैल 2021 को थाना नगर में दर्ज किया गया था। इसमें गैर-इरादतन हत्या और गाली-गलौज से संबंधित धाराएं लगाई गई थीं। विवेचना पूरी होने के बाद विवेचक ने साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देश पर पैरवी सेल और थाना नगर पुलिस ने न्यायालय में लगातार प्रभावी ढंग से साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के कारण न्यायालय ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया। सभी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त संग्राम सिंह उर्फ गोलू को दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस फैसले को पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।
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बस्ती में गैर-इरादतन हत्या, दोषी को उम्रकैद:कोर्ट ने एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया, साल 2021 में दर्ज हुआ था केस