बस्ती में गैर-इरादतन हत्या, दोषी को उम्रकैद:कोर्ट ने एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया, साल 2021 में दर्ज हुआ था केस
बस्ती जनपद में एक चार साल पुराने गैर-इरादतन हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय ने सोमवार, 13 जुलाई 2026 को अहम फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोषी संग्राम सिंह उर्फ गोलू, निवासी रानीपुर, थाना नगर को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों…