टीजीटी भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति:हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में याचिर्कातओं को दी राहत


इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकलपीठ ने अतुल कुमार व 9 अन्य याचियों को टी जी टी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अनन्तिम रूप से बैठने देने का आदेश दिया है। याचियों की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि यह मामला आशुतोष मिश्रा व 176 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस में दिनांक 09.जुलाई .2026 को पारित आदेश जैसा ही है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता संजय कुमार ओम ने भी इस तथ्य पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट ने इस याचिका को विचाराधीन याचिकाओं के साथ सम्बद्ध करने का आदेश दिया और विपक्षियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने हेतु चार सप्ताह और याचियों को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने हेतु दो सप्ताह का समय दिया। आयोग को निर्देश दिया गया कि वह याचियों को 11.जुलाई .2026 को आयोजित होने वाली सहायक अध्यापक पद की लिखित (मुख्य) परीक्षा में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कराकर अनन्तिम रूप से बैठने की अनुमति दे। यह स्पष्ट किया गया कि याचियों का परिणाम इस रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।आयोग को इस आदेश की प्रमाणित प्रति की आवश्यकता नहीं होगी। वह हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से आदेश की प्रामाणिकता सत्यापित कर सकता है।समय की कमी को देखते हुए कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता से आयोग को आदेश तत्काल संप्रेषित करने की अपेक्षा की।

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