बागपत में चोरी के आरोपी को सजा:कोर्ट ने 1 साल 10 माह 28 दिन कारावास, ₹1000 जुर्माने से दंडित किया


बागपत में चोरी के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी फरमान उर्फ बाबू को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने उसे एक वर्ष 10 माह 28 दिन के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। फरमान उर्फ बाबू, जो इकबाल का पुत्र और सिंघावली अहीर, बागपत का निवासी है, पर चोरी की घटना को अंजाम देने का आरोप था। थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने उसके खिलाफ मु0अ0सं0 153/2024 दर्ज किया था। यह मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धारा 457 और 380 के तहत पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले से जुड़े साक्ष्यों और तथ्यों को प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस और अभियोजन विभाग की मजबूत पैरवी के कारण न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने फरमान उर्फ बाबू को एक वर्ष 10 माह 28 दिन के कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी की जा रही है। पुलिस का लक्ष्य अपराधियों को उनके कृत्यों की सजा दिलाना और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना है।

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