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मेरठ की स्पेशल गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने 23 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मवाना थाना क्षेत्र के तिगरी गांव निवासी सुबोध पुत्र भंवर सिंह को दोषी करार देते हुए 9 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला वर्ष 2003 में मवाना थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से संबंधित है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष प्रभावी ढंग से साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। पुलिस के अनुसार, यह मामला गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा था। लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट, मेरठ ने इस पर फैसला सुनाया। पुलिस ने बताया कि संगठित अपराध से जुड़े मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी लगातार जारी है। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय से दोषसिद्धि सुनिश्चित कर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है।
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23 साल पुराने गैंगस्टर केस में बड़ा फैसला:मेरठ के सुबोध को 9 साल की सजा