मिर्जापुर में 6 आरोपी गुंडा एक्ट में जिला बदर:अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिए आदेश


मिर्जापुर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि./रा.) विनोद कुमार सिंह ने छह आरोपितों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार, आकाश बिंद पुत्र दीनानाथ, निवासी चंद्रदीपा, थाना कटरा कोतवाली, और मुन्ना सोनकर पुत्र दयाराम सोनकर, निवासी शुक्लहा, थाना कटरा कोतवाली, को छह-छह माह के लिए जिला बदर किया गया है। इसके अतिरिक्त, शुभम पांडेय पुत्र रविशंकर पांडेय, निवासी बसारी, थाना पड़री; रमाशंकर कोल पुत्र बाबूलाल कोल, निवासी गोपालपुर, थाना मड़िहान; कमलेश मुसहर पुत्र सूरजभान मुसहर, निवासी तेन्दुई गोपालपुर, थाना मड़िहान; और रामबाबू मुसहर पुत्र संतोष मुसहर, निवासी तेन्दुई गोपालपुर, थाना मड़िहान को तीन-तीन माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर की अवधि के दौरान इन व्यक्तियों का जनपद की सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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